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मप्र – तीसरी संतान के कारण सिंगरौली के उप पंजीयक अशोक सिंह परिहार सेवा से बर्खास्त 

तीसरी संतान के कारण सिंगरौली के उप पंजीयक अशोक सिंह परिहार सेवा से बर्खास्त 

लंबे समय से विवादों और शिकायतों के केंद्र में रहे सिंगरौली के उप पंजीयक अशोक सिंह परिहार को मध्यप्रदेश शासन ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 11 जून 2026 को जारी आदेश के तहत यह कार्रवाई की गई।

जानकारी के अनुसार, परिहार के खिलाफ शिकायत मिली थी कि शासकीय सेवा में रहते हुए उनकी तीसरी संतान का जन्म निर्धारित कटऑफ तिथि के बाद हुआ। विभागीय जांच में आरोप सही पाए गए। कलेक्टर सिंगरौली द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि उनकी तीन संतान हैं और तीसरी संतान का जन्म वर्ष 2003 में हुआ था।

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान होने पर व्यक्ति शासकीय सेवा के लिए अपात्र माना जाता है। इसी नियम के तहत शासन ने बर्खास्तगी की कार्रवाई की।

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