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राजपुर जिला बड़वानी में लोकायुक्त इंदौर की ट्रेप कार्यवाही। पेथेलॉजी लेब चलाने वाले से रिश्वत लेते तीन डॉक्टर्स को रंगे हाथों पकड़ा 

राजपुर जिला बड़वानी में लोकायुक्त इंदौर की ट्रेप कार्यवाही। पेथेलॉजी लेब चलाने वाले से रिश्वत लेते तीन डॉक्टर्स को रंगे हाथों पकड़ा 

महानिदेशक लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश पर विपुस्था. लोकायुक्त इंदौर इकाई की ट्रेप कार्यवाही 

आवेदक अदनान अली पिता  फरहत अली, उम्र 27 वर्ष, मैंनेजर,सेवा पेथेलॉजी लेब,राजपुर, निवासी -टेमला मार्ग, बड़वानी रोड़ राजपुर जिला बड़वानी (म.प्र.)

आरोपीगण –

आरोपी क्र.-1- डॉ. अमित शाक्य, मेडीकल ऑफीसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर जिला बड़वानी 

आरोपी क्र.-2- डॉ. दिव्या सांई, मेडीकल ऑफीसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर जिला बड़वानी

आरोपी क्र.-3 – डॉ. मनोहर गोदारा, चिकित्सा अधिकारी (संविदा) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर जिला बड़वानी

रिश्वत राशि –

आरोपी क्र.-1 को 8,000/- रु.

आरोपी क्र.-2 को 5,000/- रु.

आरोपी क्र-3 को 12,000/- रु. कुल -25,000/- रु.

आवेदक अपने पिता की सेवा पैथोलॉजी लैब राजपुर में मैंनेजर है। आरोपीगण द्वारा मरीजों को जांच हेतु आवेदक की लैब पर भेजने के एवज में लैब में प्राप्त राशि की 20 प्रतिशत राशि कमीशन बतौर ली जा रही थी. विगत् माह से उक्त तीनों आरोपीगण द्वारा आपस में मिलीभगत कर एकमत/एकराय होकर कमीशन की राशि 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी थी।

विगत् माह में आवेदक की लैब में प्राप्त मरीजों की जांच की राशि की 50 प्रतिशत राशि डॉ. अमित शाक्य द्वारा 18,000/-रू. डॉ. दिव्या सांई द्वारा 8,000/-रू. एवं डॉ. मनोहर गोदारा द्वारा 21,800/-रू. कमीशन (रिश्वत) के रूप में आवेदक से मांगी जा रही थी, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा दिनांक 04.05.2026 को श्री राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई। सत्यापन में शिकायत सही पाई गई और आरोपीगण कुछ कम राशि लेने पर सहमत थे। आरोपी अमित शाक्य 8000/- रुपए, आरोपी दिव्या 5000/- रुपए और आरोपी मनोहर गोदारा 12000/- रूपए लेने पर सहमत हुए। आज दिनांक 07.05.2026 को ट्रेपदल का गठन किया गया। आरोपी डॉक्टर अमित शाक्य को आवेदक से 8,000/- रू. आरोपी लेडी डॉक्टर दिव्या साईं को आवेदक से 5,000/- रू और आरोपी डॉक्टर मनोहर गोदारा को आवेदक से 12,000/- रू. रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपीगण के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा-7 एवं बी.एन.एस. 2023 की धारा 61(2), के अंतर्गत कार्यवाही जारी है।

ट्रैपदल – डीएसपी श्री सुनील तालान, कार्यवाहक निरीक्षक श्रीमती रेनू अग्रवाल, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक प्रमोद यादव, विवेक मिश्रा, आरक्षक चंद्रमोहन बिष्ट, रामेश्वर निंगवाल, कमलेश परिहार, आशीष नायडू, श्रीकृष्णा अहिरवार, शेरसिंह, प्रभात मोरे, महिला आरक्षक जाह्नवी सेंगर, जानू वास्केल, शामिल हैं।

लोकायुक्त संगठन द्वारा लगातार भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। आमजन से अपील है की कोई अधिकारी/कर्मचारी रिश्वत की मांग करे तो लोकायुक्त कार्यालय इंदौर एवं दूरभाष पर भी सम्पर्क कर सकते है।

 

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