मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को लेकर दिशा-निर्देश जारी : जानिए कौन ले सकता है लाभ, क्या-क्या लगेंगे कागजात
चुनावी साल में आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने के लिए उनको शिवराज सरकार एक के बाद एक सौगात रहे ही है। महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के बाद अब सरकार ने पीएम आवास योजना से वंचित पात्र महिलाओं को लाडली बहना आवास योजना के तहत घर देगी। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
आदेश के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित पात्र परिवारों के लिए सीएम लाडली बहना आवास योजना लागू होगी। 1- पीएम आवास योजना- ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस एव पोर्ट पर पंजीकृत 3,78,662 परिवार जो कि भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर स्वत: रिजेक्ट हुए हैं। 2- भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गए है। 3- ऐसे परिवार जो सामाजिक आर्थिक एवं जानिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है, तथा उन्हें केंद्र अथवा राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
फार्म भरने की प्रक्रिया
जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत से निर्धारित आवेदन फार्म उपलब्ध करवाए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ समग्र आईडी, आधार नंबर, बैंक खाता, लाडली बहना योजना का पंजीयन क्रमांक देना होगा। फार्म ग्राम पंचायत में ही जमा किए जाएंगे। आवेदकों को सचिव/ रोजगार सहायक द्वारा पावती दी जाएगी।
फॉर्म 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। एक हफ्ते के अंदर आवेदन की जानकारी जिला पंचायत को भेजनी होगी। जहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी भरे गए फॉर्मों की जांच करेंगे।