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डही नगर परिषद के पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले 20 उम्मीदवारों पर हुई कार्रवाई

डही नगर परिषद के पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले 20 उम्मीदवारों पर हुई कार्रवाई

दो से लेकर पांच साल के लिए अयोग्य घोषित किया 

नगर परिषद डही के पार्षद पद के आम निर्वाचन 2022 में चुनाव लड़ने वाले कुल 20 उम्मीदवारों पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्रवाई की गई है। इन्हें 2 वर्ष से लेकर 5 वर्षे की कालावधि के लिए निरंहित अयोग्य घोषित किया गया है। इनमें 15 उम्मीदवारों को 2 साल के लिए एवं 5 उम्मीदवारों को 5 साल के लिए अयोग्य मोषित किया गया है। हालांकि ये सभी वो उम्मीदवार हैं जो पार्षद पद का चुनाव हार गए थे। अब सिटिंग 10 पार्षदों और सात अन्य उम्मीदवारों के बारे में निर्णय आना शेष है। गौरतलब हो कि नगर परिषद बही के पार्षद पद के आम निर्वाचन 2022 के लिए निर्वाचन का परिणाम 23 जनवरी 2023 को घोषित हुआ था। इनमें नगर परिषद में पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले 37 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन व्यय का लेखा नियत समय पर जमा नहीं कराया था। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने कार्रवाई पत्र में बताया कि मप्र नगर पालिका अधिनिगम 1961 की धारा 32 खश के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अंदर अधांत 21 फरवरी 2023 तक निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला धार के पास दाखिल कराना था। लेकिन जब यहां चुनाव लड़ने वाले 37 अभ्यर्थी निर्धारित समय अवधि में निर्वाचन व्यय का लेखा जमा नहीं कर पाए तो उन्हें मार्च 2024 से किला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा फिलहाल 20 उम्मीदवारों के लिए जारी कार्रवाई पत्र में बताया गया कि अभ्यर्थियों द्वारा नोटिस तामील होने के बाद भी लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर जनवरी 2025 से आयोग द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के लिए मौका देते हुए निर्वाचन आयोग मुख्यालय भोपाल बुलाया गया था। सभी को पृथक पृथक तारीखों में बुलाया गया था। लेकिन ये अभ्यर्थी निर्वाचन आयोग के मुख्यालय में भी उपस्थित नहीं हुए। और इसके पूर्व जिला निर्वाचन कार्यालय में भी उपस्थित नहीं हुए थे। ऐसे में आयोग को यह समाधान हो गया कि अभ्यर्थियों के पास निर्वाचन व्यय लेखा को प्रस्तुत नहीं करने पर कोई न्यायोचित एवं समाधान कारक कारण नहीं है। ऐसे में आयोग द्वारा मप्र नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 11 एक के अधीन आदेश जारी होने की तिथि 16 मई 2025 से 20 उम्मीदवारों में से 15 को 2 वर्ष की कालावधि के लिए एवं 5 उम्मीदवारों को 5 वर्ष की कालावधि के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। इधर अब सिटिंग 10 पार्षद जिनमें छह भाजपा के और चार कांग्रेस के शामिल है उनके बारे में निर्णय आना शेष है। साथ ही सात अन्य उम्मीदवारों का निर्णय आना भी शेष है।

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