गांव में शराब बेचने व पीने पर लगेगा जुर्माना
पेसा एक्ट लागू होने के बाद राजपुर ब्लॉक के भूलगांव ने लिया शराबबंदी का निर्णय
ग्राम पंचायतों में लागू किए गए पेसा एक्ट के बाद गांव के छोटे-मोटे विवादों का ग्रामसभा के माध्यम से निराकरण किया जा रहा है। वहीं गांव के हित में अब ग्राम सभा अहम निर्णय ले रही है। राजपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत सागवी नीम में आने वाले भूलगांव में ग्राम सभा ने गाँव के अंदर शराब पीने व बेचने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। पेसा एक्ट लागू होने के बाद शराबबंदी कराने वाले ब्लॉक का यह पहला गांव है।
ग्राम भुलगांव में ग्रामीणों ने शराब बनाकर बेचने व पीने पर
पाबंदी लगा दी है। भूलगांव के ग्रामसभा अध्यक्ष अर्जुन मंडलोई ने बताया कि रविवार को पेसा एक्ट के तहत ग्रामसभा का आयोजन किया गया। इसमें गांव की महिलाओं और पुरुषों ने एक मत होकर गांव में शराबबंदी करने की आवाज उठाई। इसके बाद ग्राम सभा में यह तय हुआ कि गांव में शराब बनाते या बेचते पाया जाने पर संबंधित व्यक्ति से 5 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।
सरपंच भागीरथ अस्के ने बताया गांव के जिस घर में शादी, विवाह, जन्मोत्सव या पूजा होगी। उस घर के लोगों को ग्रामसभा में आकर जानकारी देनी होगी। इसके बाद उन्हें 4 लीटर तक शराब का उपयोग करने की छूट दी जाएगी। भूलगांव में 300 परिवार रहते हैं। इस गांव की जिम्मेदारी ग्राम सभा सदस्यों को दी है यह अपने-अपने
वार्डों की निगरानी रख कर शराबबंदी को लागू करेंगे।
लोगों को महुआ का काम बंद करने की दी हिदायत
ग्राम सभा अध्यक्ष अर्जुन ने बताया भूलगांव में तीन महुआ की दुकानें हैं। इस गांव में परिवार महुआ से शराब बनाने के कारोबार से जुड़े हैं। इन सभी परिवारों को ग्रामसभा की बैठक में बुलाकर सख्त हिदायत दी गई है कि महुआ खत्म हो जाने के बाद अब दोबारा महुआ नहीं मगाएंगे। ग्राम सभा ने शराब बंदी का प्रस्ताव पारित किया तो महिलाएं खुश हैं। सावित्री ने कहा शराब के कारण गांव में आए दिन विवाद होते थे। शराब के कारण लोगों की असमय मृत्यु हो रही थी। शराबबंदी होने से गांव में सुख शांति का वातावरण बनेगा।